जश्न की गोली बनी मौत! BJP विधायक को 4 साल की जेल

  • 7 days ago
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दिल्ली की अदालत ने बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

अदालत ने सजा के साथ-साथ विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित प्रक्रिया और अपील पर निर्भर करेगी।

यह मामला वर्षों से न्यायालय में लंबित था और अब आए फैसले को हर्ष फायरिंग जैसे मामलों पर न्यायपालिका के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर सार्वजनिक समारोहों में हथियारों के इस्तेमाल और कानून-व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है।

क्या है पूरा मामला?
साल 2018 में नए साल के जश्न के दौरान कथित तौर पर की गई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।

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