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लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली इमारत को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने भवन को स्वीकृत नक्शे के विपरीत और नियमों के विरुद्ध निर्मित मानते हुए उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है।
एलडीए की जांच में सामने आया कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया था। वहीं, विशेष जांच दल (SIT) की जांच में भी कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। जांच के अनुसार भवन में फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बनाई गई थी, निर्धारित क्षमता से अधिक विद्युत भार लिया गया था और अग्नि सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था।
एलडीए कोर्ट के आदेश के अनुसार भवन स्वामी को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में भवन नहीं गिराया जाता है, तो एलडीए स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका पूरा खर्च भवन स्वामी से वसूला जाएगा।
गौरतलब है कि 22 जून 2026 को अलीगंज स्थित इस इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गठित एसआईटी और एलडीए की जांच में भवन निर्माण और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई थीं। इसी के आधार पर अब इमारत को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है।
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