पुलिस पार्टी पर फायरिंग और चोरी के वाहनों के मामले में आरोपी को 9 साल 8 माह की सजा

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मथुरा। थाना शेरगढ़ क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग करने तथा चोरी की इनोवा कार और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद होने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मथुरा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप एडीजे-07 मथुरा न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2026 को मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त शेर खां पुत्र इस्लाम खां निवासी विशम्भरा, थाना शेरगढ़, मथुरा को 9 वर्ष 8 माह के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

यह मामला थाना शेरगढ़ में दर्ज मु0अ0सं0 236/2016 धारा 307 भादवि तथा चोरी के वाहनों से संबंधित धाराओं में पंजीकृत था। पुलिस के मुताबिक मामले में पुलिस पार्टी पर फायरिंग और चोरी के वाहनों की बरामदगी से जुड़े साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की लगातार समीक्षा और पैरवी अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में की गई।

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