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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अभिनेता को सुनाई गई तीन महीने की सजा भी यथावत रहेगी।
यह मामला वर्ष 2010 में फिल्म निर्माण के लिए लिए गए कर्ज से जुड़ा है। आरोप है कि कर्ज चुकाने के लिए जारी किए गए कई चेक बाउंस हो गए थे। समय के साथ ब्याज और अन्य देनदारियों को मिलाकर यह राशि करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव और अन्य आरोपियों की पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इसके बाद अभिनेता की सजा बरकरार रखी गई।
गौरतलब है कि इस मामले में राजपाल यादव पहले भी अदालत के समक्ष पेश हो चुके हैं और उन्हें अंतरिम राहत मिली थी। हालांकि, अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अभिनेता को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा का पालन करना होगा।
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