राधा अष्टमी पर बरसाना में 20 लाख श्रद्धालुओं की तैयारी, 7 ज़ोन और 20 सेक्टर...
- 11h ago
जनपद में बिना मान्यता संचालित 35 अवैध विद्यालयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रतन कीर्ति ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की धारा 18(5) एवं शासन के निर्देशों के तहत हुई इस कार्रवाई से अवैध स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
बीएसए ने चेतावनी दी है कि आदेश के बावजूद यदि इन विद्यालयों का संचालन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
विभागीय जांच में बलदेव, चौमुहा, छाता, फरह, गोवर्धन, माठ, नंदगांव, राया और मथुरा नगर क्षेत्र में कई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित पाए गए। नोटिस जारी करने के बावजूद संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई।
चिन्हित विद्यालयों में प्रमुख रूप से लीलावती इंटर कॉलेज (मंगना), बी.एस. देशवार पब्लिक स्कूल, ग्लोबल मॉडर्न स्कूल (हथौड़ा), मां भगवती पब्लिक स्कूल, बी.एस. एकेडमी (सहारा), राधा किशन विद्यालय, ठाकुर चरन सिंह पब्लिक विद्यालय, मां चन्द्रावली इंटर कॉलेज, यूनिक डिफेंस एकेडमी, श्री बालाजी एजुकेशनल एकेडमी, एसआरबी एजुकेशनल एकेडमी, वंदे भारत पब्लिक स्कूल और श्री बरसाना धाम गुरुकुल सहित कुल 35 विद्यालय शामिल हैं।
बीएसए रतन कीर्ति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देशित किया है कि इन अमान्य विद्यालयों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए तथा वहां पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश निकटतम परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए।
इसके अलावा एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कराने, जुर्माना राशि कोषागार में जमा कराने और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जनपद में बिना मान्यता संचालित 35 अवैध विद्यालयों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रतन कीर्ति ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की धारा 18(5) एवं शासन के निर्देशों के तहत हुई इस कार्रवाई से अवैध स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। बीएसए ने चेतावनी दी है कि आदेश के बावजूद यदि इन विद्यालयों का संचालन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध स्थानीय थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इन क्षेत्रों के स्कूलों पर कार्रवाई विभागीय जांच में बलदेव, चौमुहा, छाता, फरह, गोवर्धन, माठ, नंदगांव, राया और मथुरा नगर क्षेत्र में कई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित पाए गए। नोटिस जारी करने के बावजूद संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। चिन्हित विद्यालयों में प्रमुख रूप से लीलावती इंटर कॉलेज (मंगना), बी.एस. देशवार पब्लिक स्कूल, ग्लोबल मॉडर्न स्कूल (हथौड़ा), मां भगवती पब्लिक स्कूल, बी.एस. एकेडमी (सहारा), राधा किशन विद्यालय, ठाकुर चरन सिंह पब्लिक विद्यालय, मां चन्द्रावली इंटर कॉलेज, यूनिक डिफेंस एकेडमी, श्री बालाजी एजुकेशनल एकेडमी, एसआरबी एजुकेशनल एकेडमी, वंदे भारत पब्लिक स्कूल और श्री बरसाना धाम गुरुकुल सहित कुल 35 विद्यालय शामिल हैं। BEO को दिए सख्त निर्देश बीएसए रतन कीर्ति ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निर्देशित किया है कि इन अमान्य विद्यालयों का संचालन तत्काल बंद कराया जाए तथा वहां पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश निकटतम परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए। इसके अलावा एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कराने, जुर्माना राशि कोषागार में जमा कराने और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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