श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस: संशोधन प्रार्थना पत्र पर हिंदू पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति, अगली सुनवाई...
- 10h ago
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व से पहले नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स के खिलाफ सघन अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त ओजस्वी राज के निर्देश पर निगम की टीम ने बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए विज्ञापनों को हटाते हुए संबंधित लोगों पर अब तक ₹50,000 का जुर्माना लगाया है।
अभियान के तहत न्यू बस स्टैंड, सेंट्रल होटल, एसबीआई चौराहा से मछली पुल, एसएसपी कार्यालय और कचहरी के सामने पेट्रोल पंप सहित कई प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई की गई। सुबह से शुरू हुआ यह अभियान पूरे दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी रहा, जहां अवैध प्रचार सामग्री को हटाकर सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की स्वच्छता, सुंदरता और सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। निगम ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और आम नागरिकों से अपील की है कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या होर्डिंग सार्वजनिक स्थलों पर न लगाएं, अन्यथा नियमानुसार जुर्माने के साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महापर्व से पहले नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर और फ्लेक्स के खिलाफ सघन अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त ओजस्वी राज के निर्देश पर निगम की टीम ने बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए विज्ञापनों को हटाते हुए संबंधित लोगों पर अब तक ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। अभियान के तहत न्यू बस स्टैंड, सेंट्रल होटल, एसबीआई चौराहा से मछली पुल, एसएसपी कार्यालय और कचहरी के सामने पेट्रोल पंप सहित कई प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई की गई। सुबह से शुरू हुआ यह अभियान पूरे दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी रहा, जहां अवैध प्रचार सामग्री को हटाकर सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की स्वच्छता, सुंदरता और सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। निगम ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों और आम नागरिकों से अपील की है कि बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या होर्डिंग सार्वजनिक स्थलों पर न लगाएं, अन्यथा नियमानुसार जुर्माने के साथ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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