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- 11h ago
मथुरा। विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान कानून-व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी एवं लाइसेंस प्राधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने गोवर्धन और राधाकुंड क्षेत्र में संचालित शराब, भांग और मॉडल शॉप को 28 जुलाई शाम 5 बजे से 29 जुलाई शाम 5 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, गोवर्धन नगर पंचायत और राधाकुंड नगर पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सभी संबंधित देशी मदिरा, कम्पोजिट, भांग की दुकानें तथा एक मॉडल शॉप निर्धारित अवधि तक पूरी तरह बंद रहेंगी। यह आदेश संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के तहत जारी किया गया है।
बंदी के दायरे में गोवर्धन नंबर-1, गोवर्धन-डीग रोड, सकीतरा, राधाकुंड तिराहा सहित विभिन्न क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का मुआवजा या प्रतिकर देय नहीं होगा।
प्रशासन का कहना है कि मुड़िया पूर्णिमा मेले में इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं तथा श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
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