मथुरा में नवरात्रि पर निकली नौ देवियों की भव्य झांकी, नन्हे-मुन्नों ने दिया नारी शक्ति...
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मथुरा। जनपद मथुरा में नाबालिग लड़की से जुड़े गंभीर मामले में थाना मगोर्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ यौन अपराध करने के आरोप हैं। मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अतिरिक्त धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
थाना मगोर्रा पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 7:40 बजे जाजनपट्टी तिराहे के पास से चन्द्रवीर पुत्र रामपाल, निवासी नगला धाम, थाना मगोर्रा, जनपद मथुरा, उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ थाना मगोर्रा में मुकदमा अपराध संख्या 290/2026 के तहत पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज था।
पुलिस ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन और विवेचना के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) और 64 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई है। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक कमल किशोर और रिजर्व कांस्टेबल राजू शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण में आरोपों और जांच के तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा। जनपद मथुरा में नाबालिग लड़की से जुड़े गंभीर मामले में थाना मगोर्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ यौन अपराध करने के आरोप हैं। मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अतिरिक्त धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना मगोर्रा पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 7:40 बजे जाजनपट्टी तिराहे के पास से चन्द्रवीर पुत्र रामपाल, निवासी नगला धाम, थाना मगोर्रा, जनपद मथुरा, उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ थाना मगोर्रा में मुकदमा अपराध संख्या 290/2026 के तहत पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज था। पुलिस ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन और विवेचना के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) और 64 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई है। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक कमल किशोर और रिजर्व कांस्टेबल राजू शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण में आरोपों और जांच के तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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