शेरगढ़ पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं को किया जागरूक, साइबर अपराध से बचाव के बताए...
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उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। <Cite refs={["turn679438view0","turn679438search0"]}/>
जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में किसी भी नाम से बेचे जाने वाले तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत लिया गया है। आदेश के अनुसार, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसे पदार्थों का उपयोग किए जाने के मद्देनजर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। <Cite refs={["turn679438view0","turn679438search5"]}/>
प्रतिबंध केवल दुकानों पर बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी लागू होगा। आदेश को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।
उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। <Cite refs={["turn679438view0","turn679438search0"]}/> जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक पूरे उत्तराखंड में प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में किसी भी नाम से बेचे जाने वाले तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत लिया गया है। आदेश के अनुसार, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसे पदार्थों का उपयोग किए जाने के मद्देनजर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। <Cite refs={["turn679438view0","turn679438search5"]}/> प्रतिबंध केवल दुकानों पर बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि संबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी लागू होगा। आदेश को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।
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