हाथी टीला कब्रिस्तान विवाद: बाउंड्रीवॉल तोड़ने पहुंचा प्रशासन, भारी पुलिस बल तैनात...
- 11h ago
मथुरा में जिला जज विकास कुमार की अदालत ने सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी उमेश को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला 11 मार्च 2025 का है, जब हरियाणा के हसनपुर निवासी आरोपी उमेश ने साड़ी पहनकर अपनी बहन की जेठानी रेखा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। बताया गया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से झुलसी रेखा ने उसी रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
घटना के बाद आरोपी छत से कूदकर भागने की कोशिश में घायल भी हुआ था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही के आधार पर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।
इतना ही नहीं, आरोपी उमेश का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। हरियाणा में भी वह एक हत्या के मामले में दोषी पाया जा चुका है, जहां पलवल की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इस फैसले को जघन्य अपराध पर सख्त न्याय के रूप में देखा जा रहा है।
मथुरा में जिला जज विकास कुमार की अदालत ने सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी उमेश को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 11 मार्च 2025 का है, जब हरियाणा के हसनपुर निवासी आरोपी उमेश ने साड़ी पहनकर अपनी बहन की जेठानी रेखा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। बताया गया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गंभीर रूप से झुलसी रेखा ने उसी रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना के बाद आरोपी छत से कूदकर भागने की कोशिश में घायल भी हुआ था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में 11 गवाहों की गवाही के आधार पर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, आरोपी उमेश का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। हरियाणा में भी वह एक हत्या के मामले में दोषी पाया जा चुका है, जहां पलवल की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को जघन्य अपराध पर सख्त न्याय के रूप में देखा जा रहा है।
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