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- 11h ago
सेक्टर डेल्टा-1 के बी ब्लॉक स्थित पार्क में एक महिला पर पिटबुल के हमले की घटना सामने आई है। अपने पालतू कुत्ते को टहला रही महिला जब दो कुत्तों के बीच बचाव करने पहुंची तो पिटबुल ने कथित तौर पर उसका बायां हाथ अपने जबड़े में जकड़ लिया। महिला को छुड़ाने के लिए आसपास मौजूद लोगों को करीब 10 से 15 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। हमले में महिला का हाथ गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। सेक्टर डेल्टा-1 के बी ब्लॉक निवासी महिला गीता अपने पालतू कुत्ते को लेकर पार्क में टहलने गई थीं। इसी दौरान एक अन्य स्थानीय निवासी भी अपने पिटबुल को लेकर पार्क पहुंचा। दोनों कुत्ते आमने-सामने आने के बाद आक्रामक हो गए।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी के मुताबिक, दोनों कुत्तों के बीच स्थिति बिगड़ती देख गीता उन्हें अलग करने और शांत कराने के लिए बीच में पहुंचीं। इसी दौरान पिटबुल ने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उनका बायां हाथ अपने जबड़े में दबोच लिया।
महिला की चीख-पुकार सुनकर पार्क में मौजूद अन्य लोग मदद के लिए दौड़े। पिटबुल की पकड़ से महिला का हाथ छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें करीब 10 से 15 मिनट का समय लग गया। काफी मशक्कत के बाद महिला को पिटबुल से छुड़ाया जा सका।
हमले में महिला का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उन्हें उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के ग्रीन सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्टों के मुताबिक महिला के हाथ का ऑपरेशन किया गया और करीब 12 टांके लगाए गए। घटना के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किए जाने की जानकारी भी सामने आई।
पार्क में हुई इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई। लोगों का कहना है कि पार्क में सुबह-शाम बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसे में आक्रामक कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर लाने के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है।
घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की जानकारी सामने आई है। आरडब्ल्यूए के मुताबिक पिटबुल के मालिक की ओर से महिला के इलाज में सहयोग करने की बात कही गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने फिलहाल पुलिस कार्रवाई की मांग नहीं की।
इस घटना के बाद सेक्टर की आरडब्ल्यूए ने भी सख्त कदम उठाया है। सेक्टर के पार्कों में कुत्तों को ले जाने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में कुत्ते को घुमाने के दौरान मजल और पट्टे जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करने की हिदायत दी गई है।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मजल के कुत्ते को घुमाते पाए जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा के पार्क में हुई इस घटना ने एक बार फिर पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने के दौरान सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल घायल महिला का उपचार जारी रहने की जानकारी सामने आई है।
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