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- 11h ago
नई दिल्ली। देश के करोड़ों कार और बाइक मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने IRDAI को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसमें वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर वाहन को पेट्रोल पंप से ईंधन देने से रोका जा सके। यानी आने वाले समय में ‘No Insurance, No Fuel’ व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इसे देशभर में लागू नियम नहीं समझना चाहिए; पहले पायलट योजना तैयार की जानी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नए वाहनों के शुरुआती अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। सितंबर से बिकने वाले नए चार पहिया वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी कवर 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल करने को कहा गया है।
कोर्ट ने तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। सड़क पर लगे Automatic Number Plate Recognition (ANPR) कैमरों को VAHAN और Insurance Information Bureau के डेटाबेस से जोड़ने की बात कही गई है, ताकि बिना वैध बीमा वाले वाहनों की पहचान की जा सके। पुलिस को भी वाहन का इंश्योरेंस स्टेटस रियल टाइम में जांचने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस या ऐप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 16.54 करोड़ वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी संख्या पर चिंता जताते हुए बीमा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है।
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