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Monday, 14 Sep 2026
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चेन लूट में नाकाम होने पर युवक को गोली मारने वाला दोषी, 7 साल की सजा

मथुरा। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते वर्ष 2014 के हत्या के प्रयास और लूट के मामले में आरोपी को अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

थाना कोसीकलां में दर्ज मु.अ.सं. 366/2014 के अनुसार आरोपी गोविंदा पुत्र सुरेशचंद्र शर्मा ने वादी के पुत्र से चेन और रुपये छीनने का प्रयास किया था। विरोध करने पर उसने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी, जिससे पीड़ित घायल हो गया।

मामले में मथुरा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के आधार पर एडीजे-05, मथुरा ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कठोर कारावास से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेशभर में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता है।

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