मथुरा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना वृन्दावन में दर्ज मु0अ0सं0 714/2022, धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त शाहरुख पुत्र पप्पू निवासी कांशीराम कॉलोनी, थाना वृन्दावन, मथुरा के कब्जे से 140 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद हुआ था।
मामले में मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 03 अक्टूबर 2026 को एडीजे-07/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट, मथुरा न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शाहरुख को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
140 ग्राम अल्प्राजोलम के मामले में 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना
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