थाना वृंदावन पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले का सफल अनावरण करते हुए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी भी की है।
पुलिस के अनुसार, थाना वृंदावन में दर्ज मुकदमा संख्या 638/2026 के तहत कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी लक्की सिंह (18 वर्ष) निवासी डूडा कॉलोनी, वृंदावन (मूल निवासी ग्राम खेकड़ा, जनपद बागपत) को 25 सितंबर 2026 की शाम करीब 7:22 बजे सौ फुटा पुल से पहले बृजधाम की ओर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया।
जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पहले से दर्ज धारा 137(2) बीएनएस के साथ धारा 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) भी मामले में जोड़ दी गई हैं। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। नाबालिग पीड़िता की पहचान कानूनन गोपनीय रखी गई है।