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Wednesday, 29 Jul 2026
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अतीक अहमद की ₹110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस का बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत प्रयागराज पुलिस ने दिवंगत माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की करीब 20.38 बीघा (5.112668 हेक्टेयर) बेनामी जमीन कुर्क कर दी है। यह जमीन सदर तहसील के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर गांवों में स्थित 44 भूखंडों में फैली हुई है। इसकी मौजूदा बाजार कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, अतीक अहमद ने अपराध से कमाए गए धन से यह जमीन बेनामी तरीके से खरीदी थी और इसे मदन लाल भारतीया के नाम पर दर्ज कराया गया था। जांच में दस्तावेजी साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस आयुक्त न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जिन जमीनों की सरकारी कीमत करोड़ों रुपये थी, उनकी रजिस्ट्री बेहद कम कीमत पर कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि यह पूरा लेन-देन अपराध से अर्जित धन को छिपाने के उद्देश्य से किया गया था।

कार्रवाई के बाद इन सभी जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। राजस्व विभाग को अभिलेखों में कुर्की दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि थाना एयरपोर्ट प्रभारी को इन संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अतीक अहमद और उसके सहयोगियों की अन्य चल-अचल संपत्तियों की भी जांच जारी है। यदि अपराध से अर्जित कोई और बेनामी संपत्ति सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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