उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग से छेड़छाड़, घर में घुसकर मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना नौहझील क्षेत्र का है, जिसमें वर्ष 2018 में घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़, मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मथुरा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर विशेष पोक्सो न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने एक आरोपी पर 11 हजार रुपये तथा अन्य दो आरोपियों पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी लगातार जारी है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।