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Sunday, 31 May 2026
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पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद: 10 साल बाद मिला इंसाफ, कोर्ट ने लगाया ₹50 हजार का जुर्माना

मथुरा की अदालत ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले पति को 10 साल बाद कड़ी सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला थाना रिफाइनरी क्षेत्र के कदंब विहार कॉलोनी का है, जहां वर्ष 2016 में गायत्री नामक महिला की कथित तौर पर मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।

मामले के अनुसार, 14 जुलाई 2016 की सुबह गायत्री ने अपने चचेरे भाई को फोन कर जान का खतरा बताते हुए मदद की गुहार लगाई थी। परिजनों का आरोप था कि जब तक वह मौके पर पहुंचे, तब तक गायत्री के साथ मारपीट की जा चुकी थी और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पति रामनिवास समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी पति रामनिवास को दोषी करार दिया। एडीजीसी क्राइम कृष्णकांत पाठक के अनुसार, विद्वान न्यायाधीश अनुराग शर्मा की अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत के इस फैसले को घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है। यह फैसला इस बात का संदेश देता है कि अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं है और देर से ही सही, न्याय जरूर मिलता है।

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