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ऑपरेशन कन्विक्शन: फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश के दोषी को 10 साल की सजा

मथुरा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद मथुरा की अदालत ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर घायल करने और धमकी देने के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार मामला थाना वृंदावन में दर्ज मु0अ0सं0 609/2015, धारा 307/506 आईपीसी से संबंधित है। मामले में अभियुक्त रिन्कू पुत्र कालीचरन, निवासी रंगजी का नगला, गांधी पार्क के पीछे, थाना वृंदावन, मथुरा पर वादी के छोटे भाई को जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर घायल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।

03 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए माननीय एडीजे-03, मथुरा ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा कुल 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में मामले की लगातार समीक्षा की गई। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के संयुक्त प्रयास से यह सजा सुनिश्चित हुई।

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