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Friday, 31 Jul 2026
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मां की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया ₹26 हजार का जुर्माना

मथुरा। उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत मथुरा पुलिस को हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला थाना राया में वर्ष 2022 में दर्ज मु.अ.सं. 411/2022 से संबंधित है। अभियुक्त पर वादी की माता की हत्या करने, साक्ष्य मिटाने तथा अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मथुरा पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा ने शैलू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र गोपाल सिंह उर्फ फुलिया, निवासी गांव तिरवाया, थाना राया, जनपद मथुरा, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 452, 404 और 411 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इस मामले में भी मथुरा पुलिस की मजबूत पैरवी से पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

 
 
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