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Friday, 10 Jul 2026
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दहेज हत्या मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी

मथुरा। उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत मथुरा पुलिस को दहेज हत्या के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते दोषी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

पुलिस के अनुसार, थाना हाईवे में वर्ष 2019 में दर्ज मु.अ.सं. 238/2019 के तहत आरोप था कि अभियुक्त ने वादिनी की पुत्री से दहेज की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर पीड़िता को आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान मथुरा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के आधार पर एडीजे-03, मथुरा की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए बनवारी पुत्र हरिओम, निवासी सतोहा, थाना हाईवे, मथुरा को दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत हुई, जिसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में समयबद्ध और प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है।

मथुरा पुलिस ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।

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