नैनीताल। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल नैनीताल में 1 अगस्त 2026 से यातायात व्यवस्था को लेकर कई बड़े बदलाव लागू किए जाएंगे। नए नियमों के तहत मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में कुमाऊं मंडलायुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य नैनीताल की प्राकृतिक शांति बनाए रखना, यातायात को व्यवस्थित करना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है।
नई व्यवस्था के तहत तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन बनाया जाएगा। सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ चालान और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र वाले सरकारी और निजी वाहनों को सीज किया जाएगा।
प्रशासन ने पर्यटन सीजन में निजी वाहनों से अवैध टैक्सी संचालन पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ जब्ती सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पार्किंग के साथ शौचालय, पेयजल, सीसीटीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रशासन का मानना है कि इन नए नियमों से नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, जाम की समस्या कम होगी और पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी।