आगरा में वर्ष 2022 में हुए चर्चित शैलू पंडित जानलेवा हमला मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी आसिफ बेग को दोषी करार दिया है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। करीब चार वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को पीड़ित पक्ष और भाजपा कार्यकर्ताओं ने न्याय की महत्वपूर्ण जीत बताया है।
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2022 को आगरा के शाहगंज क्षेत्र में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में गोगा मौर्या समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी आसिफ बेग को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद अदालत परिसर और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संतोष का माहौल देखने को मिला।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शैलू पंडित ने कहा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई की जीत नहीं, बल्कि अपराध और गुंडागर्दी के खिलाफ न्याय की जीत है। वहीं भाजयुमो ब्रज क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत ने कहा कि अदालत का यह निर्णय अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जनता का न्याय व्यवस्था और कानून पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और अब अदालत के फैसले के बाद इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।